मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना Chief Minister Higher Education Incentive Scholarship Scheme Apply Now @Scholarship @cmscholarship

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना : छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा राज्य के प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरूवात की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों को आर्थिक सहायता देना है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, AIIMS, IIM, NLU, NIT, IIIT और MBBS जैसी पढ़ाई के लिए चयनित किया गया है, लेकिन आर्थिक कारणों से वे प्रवेश लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2025-26 अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों
को निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आवेदन दिनांक 25/10/2025 तक आवेदक के गृह जिले के संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश के समय जरूरी खर्च जैसे यात्रा, किताबें, कपड़े, आवास, भोजन, दवाई और प्रारंभिक फीस के लिए अधिकतम ₹50,000/- तक की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति का योजना का उद्देश्य :-

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान एवं निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना, जिससे वह IIT, AIIMS, IIM, NLU, MBBS, NIT, IIIT जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन (यात्रा, आवास, भोजन, फीस आदि) कर रहे हैं उन्हें तात्कालिक सहायता प्रदान किया जाना है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति का योजना का पात्रता (Eligibility) :-

  1. विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
  2. विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो।
  3. राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में चयन एवं प्रवेश का प्रमाण पत्र हो।
  4. आय सीमा:
    • पालक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो।
    • शासकीय सेवक के बच्चे पात्र नहीं होंगे (लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे लाभ ले सकते हैं)।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति की राशि 💰 :-

  • अधिकतम ₹50,000/- (एकमुश्त सहायता)
  • राशि प्रवेश उपरांत एक माह के भीतर प्रमाणित व्यय रसीदों के आधार पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना आवेदन प्रक्रिया 📝 :-
  1. विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
  2. आवेदन 25/10/2025 तक अपने गृह जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करें।
  3. आवेदन के साथ आवश्यक स्व-प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें:
    • निवासी प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • कक्षा 10वीं और 12वीं की अंकसूची
    • प्रवेश पत्र एवं फीस रसीद
    • आधार कार्ड की छायाप्रति
    • बैंक खाता व IFSC कोड विवरण

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना Form PDF प्राप्त करने के लिए आप लिंक को टच कर डाउनलोड कर सकते है ।

चयन प्रक्रिया 🏆 :-
  • आवेदनों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा।
  • मेरिट के आधार पर चयन (प्रवेश परीक्षा के अंक → कक्षा 12वीं के अंक)।
  • विशेष प्राथमिकता:
    • नक्सल हिंसा से अनाथ बच्चे
    • अन्य अनाथ विद्यार्थी
    • विधवा के बच्चे
    • दिव्यांग विद्यार्थी
महत्वपूर्ण तथ्य 📢 :-
  • निर्धारित तिथि (25/10/2025) के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • आवेदन पत्र व विस्तृत जानकारी आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना – FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना क्या है?
उत्तर – यह छत्तीसगढ़ सरकार की छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के बड़े संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर – आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को प्रवेश के समय होने वाले शुरुआती खर्च के लिए मदद देना।

3. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना किन छात्रों के लिए है?
उत्तर – छत्तीसगढ़ राज्य के SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए।

4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा?
उत्तर – IIT, AIIMS, IIM, NLU, NIT, IIIT और MBBS जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान।

5. क्या MBBS, IIT, AIIMS, IIM और NLU में चयनित विद्यार्थी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर – हाँ, इन सभी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

6. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि कितनी है?
उत्तर – अधिकतम ₹50,000/- (एकमुश्त सहायता)।

7. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना राशि किस प्रकार दी जाएगी?
उत्तर – एकमुश्त, प्रवेश उपरांत व्यय के प्रमाणित बिल/रसीद के आधार पर।

8. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति राशि का उपयोग किन खर्चों के लिए किया जा सकता है?
उत्तर – यात्रा, कपड़े, आवास, भोजन, किताबें, दवाई और प्रारंभिक फीस आदि।

9. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र हैं?
उत्तर – छत्तीसगढ़ के मूल निवासी SC/ST/OBC विद्यार्थी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश मिला हो।

10. पारिवारिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए?
उत्तर – पालक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. क्या शासकीय सेवकों के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर – सामान्य रूप से नहीं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे लाभ ले सकते हैं।

12. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर – 25 अक्टूबर 2025।

13. आवेदन कहाँ और किसे जमा करना होगा?
उत्तर – अपने गृह जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में।

14. आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाना जरूरी है?
उत्तर – निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं/12वीं की अंकसूची, प्रवेश पत्र, फीस रसीद, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण।

15. क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है या केवल ऑफलाइन?
उत्तर – केवल ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

16. चयन की प्रक्रिया कैसे होगी?
उत्तर – समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण कर मेरिट सूची बनाई जाएगी।

17. मेरिट सूची बनाते समय किन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी?
उत्तर – प्रवेश परीक्षा के अंक → फिर 12वीं के अंक।

18. क्या अनाथ, विधवा के बच्चे और दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी?
उत्तर – हाँ, इन विद्यार्थियों को प्राथमिकता सूची में स्थान दिया जाएगा।

19. अगर कोई छात्र गलत जानकारी देता है तो क्या होगा?
उत्तर – छात्रवृत्ति राशि वापस ले ली जाएगी और विधिक कार्रवाई भी हो सकती है।

20. अधिक जानकारी और आवेदन प्रपत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?
उत्तर – संबंधित आदिवासी विकास कार्यालय से।

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